वन्यजीव अभ्यारण्य या जन्तु विहार (Wildlife Sanctuary), राष्ट्रीय पार्क (National Park) तथा जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र(Biosphere Reserve) पादप तथा जन्तुओं का उनके प्राकृतिक आवासों में जैव विविधता (BIODIVERSITY) संरक्षण के लिए उनके आवासों जैसे वनों,चरागाहों, नदियों, झीलों, मैदानों आदि को कानून द्वारा निषिद्ध क्षेत्र (Protected Area) घोषित किया गया है। निषिद्ध क्षेत्र (Protected Area) वह क्षेत्र होता है जिसमें मानव क्रिया-कलापों को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा वन्यजीवन को प्रभावित किये बिना क्रियाकलाप करने की नियंत्रित व आंशिक छूट हो। किसी क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने का उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण करना होता है ताकि उस क्षेत्र में पर्यावरणीय सन्तुलन बना रहे। निषिद्ध क्षेत्र (Protected Area) तीन प्रकार के होते है- 1. वन्य जीव अभ्यारण्य या जन्तु विहार(Wildlife Sanctuary ) 2 . राष्ट्रीय उद्यान(National Park ) 3. जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve) 1. वन्य ज...
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